उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही UP vidhwa pension के अंतर्गत उन महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाता है जिन महिलाओं के पति की मृत्यु 60 वर्ष पूर्व ही हो जाती है शुरुआती अवस्था में इस योजनाओं का लाभ लेने वाले व्यक्ति को ₹300 प्रदान किए जाते थे लेकिन कुछ समय बाद इस धनराशि को बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया था बहुत समय से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था ।
परंतु 2022 में योगी आदित्यनाथ द्वारा इस पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर ₹1000 प्रति माह कर दिया गया है नीचे यूपी विधवा पेंशन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई गई है जिसे आप पढ़ कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसमें ऑनलाइन अप्लाई से लेकर पेंशन खाते में आने तक की प्रक्रिया बताई गई है।
UP Vidhwa pension yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है up vidhwa pension yojna के अंतर्गत उन महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है जिन महिलाओं के पति की मृत्यु उनकी आयु के 60 वर्ष पूर्व ही हो जाती है 2022 में विधवा पेंशन के अंतर्गत ₹1000 प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाती है जो सीधा लाभ प्राप्त करता के खाते में भेजी जाती है।
इस योजना के द्वारा उन गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो महिला आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से ना कर सके इस धनराशि को 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रदान किया जाता है 2022 से पहले इसमें ₹500 की धनराशि प्रदान की जाती थी जो योगी आदित्यनाथ द्वारा बढ़ा दी गई है।
कौन-कौन ले सकते हैं up vidhwa pension का लाभ
इस लाभ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है और आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए यह लाभ उन महिलाओं को दिया जाता है जिन महिलाओं के पति की मृत्यु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो जाती है ऐसे में भी महिला up vidhwa pension का लाभ प्राप्त कर सकती हैं
UP widow pension के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए निराश्रित महिला पेंशन के लिए उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
- आवेदन कर्ता की बैंक की पासबुक
- आवेदन कर्ता का फोटो
- सत्यापन प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
इन सभी दस्तावेजों को एकत्र कर कर आप स्वयं भी up widow pension के लिए आवेदन कर सकते हैं अन्यथा किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर उनसे आवेदन करवा सकते हैं
UP Widow pension Online apply कैसे करें?
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- यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है सबसे पहले आपको UP widow pension की https://sspy-up.gov.in/ ऑफिशल साइट पर जाना होगा ।
- ऑफिशल साइट पर जाने के बाद आपके सामने यह पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करें को चुनना होगा।
- फिर से आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगाइसमें आपको सबसे पहले अपना जनपद चुनना होगा ।
- जनपद चुनने के बाद आपके सामने अगला ऑप्शन आप किस जगह के निवासी हैं ग्रामीण नगरीय इनमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे यह चुनने के बाद अपनी तहसील को सेलेक्ट करेंगे।
- फिर अगले कॉलम में आवेदन कर्ता का नाम जो आधार कार्ड में दिया गया है दो नाम इसमें भरेंगे जेंडर में पहले से ही फीमेल सेलेक्ट होगा फिर उससे अगले कॉलम में जन्मतिथि भरेंगे ।
- फिर अगले कॉलम में आवेदन कर्ता के पति का नाम भरने के बाद अगले को लंबित श्रेणी को सेलेक्ट करेंगे।
- आवेदन करता अजीत श्रेणी का है पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग इनमें से आप करेंगे आवेदन कर्ता का मोबाइल नंबर डालेंगे मोबाइल नंबर सुचारू रूप से चल रहा है आवेदन कर्ता का पूरा पता भरेंगे।
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vidhwa pension मे बैंक विवरण कैसे भरें
UP Vidhwa pension मैं बैंक विवरण भरने के लिए आपको कुछ चुनिंदा बैंकों के ही नाम दिए जाते हैं जिनमें सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया आदि बैंक दिए जाते हैं इन्होंने बैंकों में से आपका खाता होना चाहिए अन्यथा आपको यह लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा ।
अप्लाई करते समय सबसे पहले आप बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अगले कॉलम में बैंक शाखा का नाम चुनेंगे जिस बैंक में लाभार्थी का अकाउंट खोला गया है वह कहां पर स्थित है सुनने के बाद लाभार्थी का खाता नंबर ठीक ठीक भरेंगे फिर दोबारा से लाभार्थी का खाता नंबर भरेंगे उसके बाद अपने कॉलम में लाभार्थी का आई एफ एस कोड डालेंगे।
vidhwa pension आय प्रमाण पत्र विवरण कैसे भरें
UP Vidhwa Pension अप्लाई करने के लिए आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्यथा इसके ना होने से आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे इसके लिए आपको अपने किसी भी नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर इसे बनवा लेना होगा, या फिर आप अपनी तहसील द्वारा भी इसको बनवा सकते हैं अप्लाई करते समय सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र का तहसील द्वारा जारी किया गया आवेदन संख्या डालनी होगी फिर उससे अगले कॉलम में आय प्रमाण पत्र का क्रमांक नंबर डालना होगा।
UP vidhwa pension मैं कौन-कौन से दस्तावेज (Document) अपलोड किए जाते हैं
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन में अप्लाई करते समय आप के बाद एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसका फॉर्मेट JPG और इसका size 20kb होना चाहिए आपको अपना एक आयु प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है।
जिसका फॉर्मेट भी pdf में होना चाहिए और इसका साइज 200kb होना चाहिए इसके पश्चात अगले कॉलम में आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है और यह भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका अधिकतम साइज 200kb तक होना चाहिए।
सभी करने के बाद नीचे घोषणा कोल्लम को स्वीकार करने के बाद दिया गया कैप्चा कोड कॉलम में भरकर submit करें सबमिट करने के बाद आपके नंबर पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच जाएगा और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन नंबर दशा दिया जाएगा।
UP widow pension मैं आधार सत्यापन कैसे करें?
जब आप उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन (up widow pension) के लिए आवेदन पूर्ण कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पर जाकर लॉगइन करना होता है लॉग इन करने के पश्चात वहां पर आपको सबसे पहले आपने किस पेंशन के लिए आवेदन किया है ।
उसे सेलेक्ट करेंगे फिर जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त हुई है उसे भरेंगे उससे अगले कॉलम में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर को डालकर send OTP पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे भरने के बाद नीचे दिए गए केप्चा कॉड को डालेंगे और लॉगइन करेंगे Login करने के बाद आप उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल पर Login हो जाएंगे।
अभी हां पर आपको साइड में Aadhaar authentication का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर कर अपना आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सत्यापन करो पर क्लिक कर कर आपका आधार कार्ड सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा इसके बाद आप अपने आवेदन को प्रिंट कर लेंगे और उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लेंगे।
UP widow pension को आवेदन करने के पश्चात क्या करें?
जब आपका up vidhwa pension आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको उसका एक प्रिंट निकाल लेना है और उसके पीछे दिए गए सारे दस्तावेज को जोड़ देना है यह सब करने के बाद उन सभी दस्तावेजों को आप अपने ब्लॉक में ले जाकर वहां पर ब्लॉक सहायक एडीओ या सिकटरी जिसे ब्लॉक ग्राम सहायक के नाम से भी जाना जाता है उसके पास ले जाकर जमा करा देंगे कुछ दिन के बचाते आप के दस्तावेजों को वेरीफाई कर वहां से समाज कल्याण के लिए आगे भेज देंगे
UP vidhwa pension status कैसे देखें?
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला या vidhwa pension status देखने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की पेंशन पोर्टल पर जाकर आवेदन लॉगिन कर लेना है वहां पर आपको साइड में प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके द्वारा apply किया गया form खुल कर आएगा।
जिसमें ऊपर की तरफ step by step status दिखाया गया है आपका फोन कौन सी तारीख को ब्लॉक द्वारा सत्यापित किया गया और इस समय वह कहां पर रुका हुआ है यह सभी जानकारी आपको आपके स्टेटस होम में मिल जाएंगे
Vidhwa pension list मैं नाम कैसे देखें
- उत्तर प्रदेश vidhwa pension list मैं अपना नाम देखने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट sspy up gov in पर आ जाना है।
- इसमें आपको होम पेज पर ही ऊपर की तरफ आपको निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करना होगा पेंशन सूची का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको पेंशन सूची vidhwa pension list 2022 से 23 के लिए चुनना होगा।
- यह चुनने के बाद आपको अपना जिला चुनना होगा फिर आपको अपना ब्लॉक चुनना होगा ब्लॉक सुनने के बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत का चयन करना होगा ।
- फिर उस लिस्ट में आपको अपना नाम खोजना होगा
क्या कारण हो सकते हैं कि आपको vidhwa pension का लाभ ना मिले
नीचे दिए गए कुछ कारणों की वजह से आप UP vidhwa pension yojana के लाभ से वंचित रह सकते हैं
- उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन के लिए यदि आप 60 वर्ष से अधिक की आयु हो चुकी है तब आपको UP vidhwa pension yojana लाभ नहीं मिल सकता तब आप वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं
- यदि आपके पास आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आपको UP vidhwa pension yojanaका लाभ नहीं दिया जा सकेगा
- दिए गए बैंक मैं से आपके पास यदि कुछ बैंक का खाता नहीं है तभी आप को इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकता
- या फिर आपका आधार सत्यापन नहीं किया गया है तब भी आप UP widow pension yojana से वंचित रह सकते हैं
- ब्लॉक द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए तब भी आप इस पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं
- समाज कल्याण विभाग द्वारा यदि आपके आवेदन को सत्यापित ना किया जाए तब भी आप UP widow pension yojana के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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