जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं की भारत सरकार किसानों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आती रहती है। ताकि जो हमारे अन्नदाता है उनको कभी भी कोई किसी प्रकार की समस्या न आए State Government and Central Government ने किसानों की सहायता और सहूलियत के लिए इस तरह की योजनाएं लाने के लिए बहुत अथक प्रयास कर रही हैं।
जिससे कि किसानों को इन सभी योजनाओ का लाभ मिल सके आज हम अपने इस पोस्ट के माध्यम से एक ओर ईसी प्रकार की योजना के बारे में जानकारी देंगे, जोकि यह योजना भी किसानों से संबंधित ही है। यदि हम बात करें बजट 2021-22 तो 600 करोड़ रूपये इस योजना के लिए हमारी UP Government ने आबंटन किया है ।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – 2022
हम सभी जानते हैं कि छोटे एबं सीमांत किसान हो या किसान का परिवार हो उनकी आय इतनी नहीं होती है, कि वह सभी प्रकार खर्च अपने कमाई हुई धनराशि से कर सकें साथ ही जब किसी किसान के साथ कोई दुर्घटना भी घट जाती है तब भी इस दुर्घटना की मार भी किसान के परिवारों को ही झेलनी पड़ती है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार एक की योजना लेकर आई है जिसका नाम “Mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana या मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ” है,
यह योजना यूपी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी (Yogi Adityanath Ji ) द्वारा चलाए जा rahi हैं इस योजना के अंतर्गत किसानों को काफी आर्थिक मदद दी जाती है, जिसकी जानकारी हम आपको एक-एक स्टेप बताएँगे और अच्छी तरह से समझाएंगे । तो आप सभी से निवेदन है की आप इस पोस्ट को ध्यान से पढ़े और अपना ज्ञान बढाये ।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य ?
मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य है कि यदि किसी छोटे या सीमान्त किसान की किसी दुर्घटना बस मृत्यु हो जाती है सब उस स्थिति में किसान के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक मदद की जाती है क्योंकि उस परिवार की रोजी रोटी का सहारा केवल किसान ही होता है और यदि किसी दुर्घटना बस किसान 60% या उससे अधिक विकलांग हो जाता है तब इस स्थिति में भी उत्तर प्रदेश सरकार उस किसान को भी आर्थिक मदद प्रदान करती है ।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana क्या है ?
मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना UP खेती करने के दौरान दुर्घटना बस मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार जनों को इस योजना के तहत ₹500000 (पांच लाख रूपये ) तक की आर्थिक मदद की जाती है।
और यदि किसान खेती करने के दौरान किसी दुर्घटना के कारण 60% या उससे अधिक विकलांग हो जाता है इस स्थिति में उस दुर्घटना ग्रस्त हुए किसान को ₹200000 की आर्थिक मदद इस योजना के तहत दी जाती है ।
Mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana में किस प्रकार की दुर्घटनाये है शामिल ?
कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत यदि नीचे दिए गए दुर्घटनाओं में से किसी किसान की मृत्यु या 60 फीसदी से अधिक दिव्यांग हो जाता है उस किसान या किसान के परिवार वालों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्र होंगे जैसे :-
आग लगने से हुई मृत्यु, बाढ़ में डूबने से, करंट लगने और बिजली गिरने से हुई दुर्घटना का शिकार या फिर जंगली जानवर जानवर के हमले आदि से हुई मृत्यु या बिकलांग होने की स्थिति में किसान या उसका परिवार इस योजना का लाभ ले सकता है ।
अन्य कारणों की बात करें यदि किसान की मृत्यु या विकलांग सड़क दुर्घटना , हवाई दुर्घटना , आंधी तूफ़ान या पेड़ गिरने अथवा भूस्खलन होने के दौरान हुई दर्घटना के कारण भी किसान या उसके परिवार वालों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
किन किसानो को मिलेगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना online योजना का लाभ ?
इसे किसान जिनकी मृत्यु या उनके साथ हुई दुर्घटना 14 सितम्बर 2019 के बाद हुई हो वे सभी किसान या किसान के परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है किन्तु इस योजना का लाभ लेने के लिए भी कुछ समय सीमा है जो कि आगे बताई गई है ।
क्या पहले से registered किसी अन्य सरकारी योजना मे किसानों को मिलगा लाभ ?
यदि कोई भी किसान पहले से किसी इसी प्रकार की सरकारी योजना मे registered है तब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana) का लाभ किसानों या उसके परिवारों को मिलेगा परंतु इस योजना मे मिलने वाली धनराशि पहले से registered योजना कि अनुसार कम हो जाएगी ।
उद्धारण के तौर पर यदि किसान या उसका परिवार पहले से रजिस्टर्ड किसी अन्य सरकारी योजना में ₹200000 (दो लाख ) का लाभ ले लेता है तब उस किसान या उसके परिवार को इस योजना के तहत यह धनराशि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शासनादेश की धनराशि में से कम होकर ही मिलेगी।
Mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana की पात्रता ।
- किसान को उत्तरप्रदेश (Uttarpradesh) का मूल निवासी होना चाहिए ।
- किसान की उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए ।
- इस योजना में यदि किसी किसान के पास कृषि भूमि नहीं है परन्तु वह किसान किसी और की भूमि में खेती करते है और बह खेत में ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब भी बह इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्र होगा ।
- यदि किसान की खेती के दौरान मृत्यु होती है तो इस योजना की धनराशि का पैसा उसकी पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री पात्र होंगे ।
Mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana में आवेदन हेतु दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- विकलांगता प्रमाण (यदि किसान विकलांग हो गया हो )
- व्यक्ति / क्षतिग्रस्त अंग की फोटो
- चिकत्सा प्रमाण पत्र
- प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR)
- प्रतिभूति का प्रारूप (इस प्रारूप को आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है और हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर Click करें )
(सुनिश्चित करें कि इन सभी दस्तावेजों कि प्रमाणित प्रति ही आवेदन फार्म कर साथ लगाएं )
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन प्रक्रिया-2022
इस योजना मे आवेदन प्रक्रिया offline ओर online दो प्रकार से की जा सकती है ।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना Offline आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले आपको आवेदन करने से पहले आप अपने आप को जांच ले कि आप इस योजना के लिए पात्र है कि नहीं। यदि आप पत्र है तब ऊपर वाताये गए सभी दस्तावेजों को एकत्र करके मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana ) आवेदन फार्म सहित (सुनिश्चित करें कि आवेदन फार्म सही सही भरा हो अन्यथा आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है ) सामाज कल्याण विभाग मे जमा करनी होगी।
इसके बाद आपके सभी दस्तावेजों और आपकी पात्रता कि भी जांच कि जाएगी यदि आपके दस्तावेज और आप पात्र पाए जाते है तब आपको इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जाएगी ।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना Online आवेदन प्रक्रिया
mukhyamantri krishak durghatna kalyan yojana online form योजना का लाभ लेने के लिए इसका अनलाइन आवेदन भी कर सकते है यदि आप कंप्यूटर (Computer) या स्मार्ट फोन (Android Mobile ) का ज्ञान रखते है या फिर इनको यूज़ करते है तो आप इस का आवेदन स्वयं भी कर सकते है अथवा आप अपने किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर इस योजना का आवेदन करा सकते है ।
Mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकि ऑफिसियल वेबसाईट https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाना होगा ।
अब आपके सामने नीचे दी गई इमेज कि तरह एक पेज आपके वेब ब्राउजर पर खुल जाएगा।
इसके बाद आपको सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) टैब पर क्लिक करके ।
आगे बढ़ना होगा जहाँ पर आपके सामने एक नयी स्क्रीन खुलकर आएगी ।
यदि आप पहले से इस पोर्टल पर पंजीकृत है तब आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड की सहयता से लॉग इन करना होगा , और यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं है तब आपको इस पोर्टल सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा ।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले इसी स्क्रीन पर उपस्थित नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? पर क्लिक करेंगे , और इसके पश्चात आपके सामने ”ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र “ खुल जाएगा जहां मांगी गई सभी जानकारी भरकर आप अपना पंजीकरण कर सकते है ।
पंजीकृत होने के पश्चात आपको अपना लॉगिन करके इस पोर्टल के dashboard पर आजाएंगे जहां पर आपको नीचे लेफ्ट साइड में मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना का लिंक दिखाई देगा जहाँ पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है ।
इसके बाद आपके सामने मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा जिसको आप सही-सही भरकर और मांगे गए दस्तावेजों को upload करके अपना आवेदन पूर्ण कर सकते है ।
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आपके सवाल हमारे जबाब
मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना तहत यदि किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु होती है तो उसके पारिवारिक जनों को इस योजना के तहत 5 लाख रूपए तक की आर्थिक मदद की जायेगी। और यदि किसान खेती करने के दौरान 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग होता है तो उन्हें 2 लाख रूपए की आर्थिक मदद इस योजना के तहत की जाएगी ।
किसान दुर्घटना बीमा कैसे मिलता है?
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के किसानों को 45 दिनों के अंदर दुर्घटना की जानकारी देकर आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई?
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू किया गया था
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभार्थी की आयु क्या होगी?
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अंतर्गत उन किसानो को पात्र माना जायेगा जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होगी ।
मृत्यु होने पर कितने पैसे मिलते हैं?
किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख उसके परिवार वालो को और 2 लाख किसान को मिलते है यदि बह किसी दुर्घटना से 60% से अधिक विकलांग हो जाता है ।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का दावा कैसे करें?
सवसे पहले पुलिस तथा संबधित कार्यालय में इसकी सूचना लिखित में दे उसके बाद आप इस योजना का आवेदन offline या online के माध्यम से कर सकते है ।